केंद्रे के कब्रिस्तान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ केजरीवाल सरकार, कानून व्यवस्था का दिया हवाला

दिल्ली का लगभग सौ साल पुराना एक कब्रिस्तान केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच मालिकाना हक के विवाद में उलझ गया है। मध्य दिल्ली में माता सुंदरी रोड स्थित इस कब्रिस्तान पर केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। वहीं, केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को कानून व्यवस्था और मालिकाना हक संबंधी तथ्यों के बारे में बताते हुए लगभग सौ साल पुराने इस कब्रिस्तान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार की राजस्व सचिव मनीषा सक्सेना ने मंत्रालय के मातहत भूमि व विकास विभाग के निदेशक से कहा है कि कब्रिस्तान के ऐतिहासिक महत्त्व और अन्य तथ्यों के मद्देनजर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सक्सेना वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष भी हैं। इस मामले को बोर्ड के सामने उठाने वाले आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कब्रिस्तान की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा राजस्व विभाग के दस्तावेजी रिकॉर्ड के हवाले से कब्रिस्तान की आठ बीघा जमीन पर बोर्ड का मालिकाना हक बताया गया है। खान ने कहा कि इसके बावजूद भूमि व विकास विभाग ने कब्रिस्तान के एक हिस्से में रह रहे वक्फ बोर्ड के कुछ कर्मचारियों के आवास हटाने की कार्रवाई शुरू की है।

इस बारे में विभाग द्वारा बोर्ड को जारी नोटिस के जवाब में सक्सेना ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आठ बीघा क्षेत्रफल वाला यह कब्रिस्तान 1975 में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना में इसे सौ साल पुराना कब्रिस्तान बताते हुए कहा गया है कि इस अधिसूचना को अब तक किसी भी सक्षम न्यायाधिकरण में चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए वक्फ कानून के मुताबिक, इस संपत्ति का मालिकाना हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है। उन्होंने दलील दी है कि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ की किसी संपत्ति के मालिकाना हक के विवाद को सुलझाने का उपयुक्त मंच वक्फ ट्रिब्यूनल है। इसके हवाले से सक्सेना ने विभाग को किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने का परामर्श देते हुए आगाह किया कि किसी भी तरह की कार्रवाई के प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं।

 

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