जाट आरक्षण फैसला LIVE: जाट रिजर्वेशन पर फैसला आज, हरियाणा सरकार की फिर परीक्षा

जाट आरक्षण पर शुक्रावर (01 सितंबर) को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आएगा। इसमें जाट समेत छह जातियों को आरक्षण देने के मामले में फैसला आएगा। जातियों के साथ प्रशासन की भी इस फैसले पर नजर है। फैसला हक में ना आया तो हिंसा होने की आशंका है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई छह मार्च को की थी। फैसले को सुरक्षित रखा गया था। जस्टिस लीजा गिल की बेंच जाट आरक्षण पर फैसला सुनाएगी।

फिलहाल ये हैं प्रावधान: हरियाणा सरकार ने जाटों के साथ-साथ जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट को आरक्षण देने के लिए पिछडी जातियों का शेड्यूल 3 जारी किया था। इसके तहत इन जातियों को ब्लॉक सी, बीसी-सी कैटिगरी में आरक्षण का लाभ दिया गया है।

आरक्षण प्रावधान के तहत जाटों सहित इन छह जातियों को तीसरी और चौथी कैटिगरी की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का फायदा दिया गया। इसी तरह से पहली और दूसरी कैटिगरी की नौकरियों में इन जातियों को 6 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

-जाटों ने सरकार से कहा है कि फैसला उनके हक में ना होने पर तीन सितंबर को झज्जर में रैली की जाएगी।

-जाट आरक्षण पर फैसला दो बजे आएगा।

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