दो चैनलों को ऑफ एयर करने की सजा: गुजरात को क‍िया था बदनाम, दूसरे ने द‍िखाई थी असम की खौफनाक परंपरा

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम का उल्लंघन किए जाने को लेकर असम के एक चैनल को तीन दिन और और गुजरात के एक चैनल को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, यह आदेश केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। मंत्रालय द्वारा यह फैसला इंटर मिनिस्ट्री कमेटी की जांच के बाद लिया गया है। इस कमेटी का प्रतिनिधित्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, बाल एवं विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि डीवाई 365 टीवी और वीटीवी केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट, 1995 के उल्लंघन के मामले में दोषी हैं।

असम के चैनल डीवाई 365 टीवी ने साल 2016 में एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें एक नवजात बच्चे को हवा में उछालते हुए दिखाया गया था। इसे असम की परंपरा बताया गया था। वहीं गुजरात के चैनल वीटीवी ने अपना एक प्रोग्राम बॉडकास्ट किया था, जिसमें मिस्र के एक अनाथालय में बच्चों को पिटते हुए दिखाया गया था लेकिन यह मामला गुजरात का ही था। गुजरात का यह चैनल 17 दिसंबर को ऑन एयर नहीं होगा जबकि असम के चैनल पर 15 से 18 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

असम के चैनल पर प्रतिबंध लगाते हुए मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस वीडियो के जरिए बेहद खतरनाक अंधविश्वास का पता चलता है जो कि असम के कई भाग में लोगों में फैला हुआ है। असम के लोगों का इस परंपरा को लेकर मानना है कि इससे बच्चा सुरक्षित रहता है। यह वीडियो बहुत ही परेशान करने वाला है और प्रदर्शनी के लायक नहीं है। वहीं गुजरात के चैनल वीटीवी के मामले पर मंत्रालय ने कहा है कि मार्च में जो चैनल ने अनाथालय में बच्चों को पीटने वाला प्रोग्राम चलाया था उसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था। इस वीडियो के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया था कि यह वीडियो वलसाड के आरएमवीएम का है।

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