कभी क्राइम का मशहूर शो करता था होस्ट, बीवी के कत्ल के जुर्म में हुआ दोषी करार
टेलीविजन की दुनिया में कभी बेस्ट क्राइम शो रहे ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के होस्ट और प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार (16 दिसंबर) को अपनी बीवी अंजू इलियासी की हत्या का दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 20 दिसंबर को होगा। यह केस 17 साल पुराना है। 11 जनवरी 2000 को सुहैब की पत्नी अंजू इलियासी को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन वो बच नहीं सकी थी। उसके शरीर पर कई जगह चाकू घोंपे गए थे। तब पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना था। उस वक्त अंजू की उम्र तीस साल थी।
इसके कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से मामले की तहकीकात कराने की गुजारिश की थी। इनलोगों का आरोप था कि सुहैब ने अंजू को आत्महत्या के लिए उकसाया है। इसके बाद पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने के आरोप में सुहैब इलियासी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुहैब पर पत्नी को हत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगे। बाद में जब अंजू का ऑटोप्सी रिपोर्ट आया तो उसमें खुलासा हुआ कि कोई खुद इस तरह से चाकू गोदकर आत्महत्या नहीं कर सकता। यह हत्या का मामला हो सकता है।
इस केस में मोड़ कई साल बाद आया जब अंजू की मां ने सुहैब को हत्या के आरोप में ट्रायल कराने की गुजारिश अदालत से की। तब ट्रायल कोर्ट ने अंजू की मां की मांग को खारिज कर दिया। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2014 में कड़कड़डूमा कोर्ट को आदेश दिया कि सुहैब का ट्रायल मर्डर केस में भी चलाया जाय।
बता दें कि साल 2000 में सुहैब इलियासी का करियर बतौर होस्ट और क्राइम शो प्रोड्यूसर बुलंदियों पर था। उसने लंदन में क्राइम शो ‘क्राइम स्टॉपर्स’ को देखकर भारत में अपराध पर आधारित टीवी सीरियस ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ की शुरुआत की थी। पत्नी की हत्या के आरोप में जेल जाने फिर रिहा होने के बाद उसने इसी तरह का शो शुरू किया था मगर वो चल नहीं सका। इसके बाद उसने ब्यूरोक्रेसी पर ‘ब्यूरोक्रेसी टुडे’ नाम की पत्रिका शुरू किया। इस पत्रिका का प्रकाशन कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक मस्जिद के पते से होता था, जहां उसके पिता मौलवी थे।