वीरभद्र सिंह के फार्म हाउस की होगी कुर्की

एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश की पुष्टि की है जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के फार्म हाउस की कुर्की की बात है। ईडी वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के खिलाफ कथित धनशोधन से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। केंद्रीय जांच एजंसी ने मार्च में दक्षिणी दिल्ली में महरौली के पास डेरा मंडी इलाके में यह संपत्ति कुर्क की थी।एजंसी का आरोप था कि ‘मुखौटा कंपनियों के जरिये धनशोधन’ कर यह संपत्ति खरीदी गई थी।
एजंसी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत फार्महाउस के लिए कुर्की आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि आयकर पर विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के मुताबिक रेकॉर्ड में जहां इसकी कीमत 6.61 करोड़ रुपए है वहीं इसका बाजार मूल्य 27.29 करोड़ रुपए है।

पीएमएलए के सदस्य (विधि) तुषार वी शाह ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि यह संपत्ति ‘धन शोधन से संबंद्ध’ है। आदेश में कहा गया, ‘मैं, इसलिए पीएमएलए की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत अर्जित संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करता हूं।’ ईडी ने कहा कि यह फार्महाउस मेसर्स मेपल डेस्टिनेशन और ड्रीमबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। इस फर्म में सिंह के बेटे विक्रमादित्य बड़े अंशधारक हैं और उनकी बेटी अपराजिता भी अंशधारक है। इसमें कहा गया कि दोनों का नाम फर्म के निदेशकों के तौर पर दर्ज है।

 

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