साथी कर्नल की बीवी से अफेयर के दोषी ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल, 3 साल का सश्रम कारावास
कर्नल की पत्नी से अवैध संबंध रखने के मामले में आरोपी ब्रिगेडियर को दोषी पाया गया है जिसके बाद उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और उसे सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके बाद ब्रिगेडियर अपना अधिकारी अपने पद और सभी सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित रहना होगा। इससे पहले अक्टूबर में ब्रिगेडियर को इस मामले में दोषी मानते हुए सेना में जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई थी। आरोपी की चार सालों तक के लिए न केवल पदोन्नति रोक दी गई थी, बल्कि उसे इसके लिए कड़ी फटकार भी लगाई गई थी।
कोर्ट के आदेश से आरोपी ब्रिगेडियर को अपनी वरिष्ठता से भी हाथ धोना पड़ा था। यह घटना उस समय की है जब वे पश्चिम बंगाल के सुकना में 33 कोर्प्स के तहत चीन के साथ मोर्चे के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहाड़ इन्फैन्ट्री ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक ब्रिगेडियर पर की गई कार्रवाई पर आर्मी हेडक्वाटर ने अपना कड़ा रूख दिखाया है और जीसीएम से आरोपी को दी गई सजा पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है।
गौरतलब है कि यह मामला उस समय सामने आया था जब ब्रिगेडियर की पत्नी ने उसके खिलाफ अवैध संबंध की आर्मी के आलाकमान से शिकायत की थी। ब्रिगेडियर की पत्नी द्वारा जीसीएम का नेतृत्व कर रहे मेजर जनरल और छह अन्य ब्रिगेडियर के सामने आरोपी के कर्नल की पत्नी के साथ के व्हाट्सऐप मैसेज दिखाए। सेना के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को इस मामले में बताया था कि आरोपी अफसर ने अपने खिलाफ कोर्ट में आरोपों को स्वीकार किया था, जिसकी वजह से उसे यह नर्म सजा दी गई। वहीं, सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तरह के मामलों में आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई जाती है, मगर गलती कबूलना ही मुख्य कारण था, जिसके चलते आरोपी ब्रिगेडियर को चार सालों की सजा दी गई थी।