मुंबई: पब मालिकों के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज, दो गिरफ्तार रिश्तेदारों को मिली जमानत

पुलिस ने ‘1 एबव’ पब के मालिकों को कथित तौर पर पनाह देने को लेकर रविवार दो लोगों को गिरफ्तार किया। पब में आग लगने की घटना में 14 लोगों की मौत होने के बाद इसके मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें बाद में भोइवाड़ा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई। 29 दिसंबर को तड़के कमला मिल्स परिसर में स्थित पब में भीषण आग लगने के बाद पुलिस ने इसके मालिकों- हितेश सांघवी और जिगर सांघवी, सह मालिक अभिजीत मनका और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया था।  सांघवी बंधुओं के खिलाफ शनिवार लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। भायखला के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश शिंगठे ने बताया कि राकेश सांघवी और चचेरे भाई आदित्य सांघवी को रविवार गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके अन्य रिश्तेदार, महेंद्र सांघवी की तलाश की जा रही है।

अधिकारियों ने  बताया कि उनके रिश्तेदारों और भायखला के मझगांव इलाके के सभी निवासियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 216 के तहत मामला दर्ज किया गया है जो, हिरासत से भागे आरोपी को या जिसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं उसे, शरण देने के संबंध में है। रेस्तरां, होटलों और खाने के स्थलों को गिराने की अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कड़ा रुख अपनाने और नव वर्ष के जश्न के मद्देनजर अभियान को स्थगित करने के पब और होटल मालिकों के अनुरोध पर ध्यान नहीं देने का निर्णय किया है। इस बीच, आग लगने के मामले की जांच कर रही एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने 27 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं और वह और गवाहों की तलाश में है।

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