#FodderScam Case at Ranchi CBI Court: Judge Shivpal Singh to pronounce quantum of sentence for rest of the accused, including #LaluPrasadYadav, via video conferencing.
चारा घोटाला फैसला: लालू यादव को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी सजा
Lalu Prasad Yadav, Fodder Scam Case Verdict : चारा घोटाले के दोषी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह अब कल (6 जनवरी) सजा सुनाएंगे। लालू के वकील चितरंजन सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कोर्ट अपना फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाएगा। लालू को जेल से कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह लगातार तीसरी बार है जब कोर्ट ने अपना फैसला टाला है। कोर्ट ने लालू को दोषी ठहराए जाने के बाद 3 जनवरी को सजा देने को कहा था, लेकिन फिर उसे टालकर 4 जनवरी कर दिया। इसके बाद गुरुवार को कहा कि सजा का एेलान 5 जनवरी को किया जाएगा। लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि सजा कल सुनाई जाएगी।
वकीलों के अनुसार, अगर लालू प्रसाद को तीन वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो सजा सुनाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत मिल सकती है। गुरुवार को लालू के साथ इस मामले के सभी 16 अभिुक्तों को अदालत में पेश किया गया जहां सभी की सजा की अवधि पर उनके वकीलों ने बहस की। बहरहाल, अदालत के वर्णक्रमानुसार अभियुक्तों की सजा पर बहस सुनने के फैसले के चलते लालू की सजा की अवधि पर बहस प्रारंभ नहीं हो सकी।
लालू प्रसाद फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। लालू यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर को देवघर से अवैध धन निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया था। सीबीआई के वकील ने गुरुवार को इस मामले में अभियुक्तों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, ताकि कोई फिर से ऐसा घृणित अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सके।
इस मामले में जिन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा, तीन आइएएस अधिकारी तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस एवं एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी महेश प्रसाद भी शामिल हैं। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े कुल पांच मामलों में रांची में मुकदमे चल रहे थे जिनमें चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में उन्हें तथा जगन्नाथ मिश्रा को 30 सितंबर, 2013 को दोषी ठहराये जाने के बाद तीन अक्तूबर को क्रमश: पांच वर्ष कैद, 25 लाख रुपये जुर्माने एवं चार वर्ष कैद की सजा सुनायी जा चुकी है।
-बिहार के आरजेडी चीफ रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पर ईश्वर की कृपा है और हम सभी को विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि लालू जी कल होने वाली आरजेडी की बैठक में हिस्सा लेंगे।
-न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लालू यादव ने खराब सेहत का हवाला देते हुए सजा कम रखने की मांग की है। अर्जी में कहा गया है, ‘चारा घोटाले में कुछ लोगों को बरी कर दिया है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। दिल का ऑपरेशन हुआ है। लालू के वकील ने अर्जी में लिखा है कि पैसे निकालने में मेरा कोई सीधा हाथ नहीं है, इसलिए कम से कम सजा दीजिए।