डेरा सच्चा सौदा की होगी तलाशी
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा की तलाशी के आदेश जारी किए हैं। डेरे का तलाशी अभियान हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में होगा। सरकार कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में काम करेगी और उन्हें इस अभियान में हरसंभव मदद करेगी। बीती 25 अगस्त को सीबीआइ कोर्ट द्वारा राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में सजा सुनाए जाने के बाद भड़की हिंसा में 32 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों वाहन आग की भेंट चढ़ा दिए गए थे। इस हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने अर्ध सैनिक दल और पुलिस के सहयोग से हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के कुल 133 नाम-चर्चा घरों की तलाशी लेकर भारी मात्रा में डंडे,पेट्रोल बम और अन्य हथियार बरामद किए थे। पंचकूला हिंसा में हुई फजीहत के बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके कोर्ट की निगरानी में डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय की तलाशी करने की अनुमति मांगी थी। सोमवार को दायर की गई इस याचिका में हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में तलाशी के लिए पूर्व न्यायाधीश एकेएस पवार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्तकर दिया।
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि कोर्ट कमिश्नर के सहयोग के लिए पुलिस और सेना की उपलब्धता को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा सिरसा में इस अभियान के दौरान पुलिस और सैन्य बलों की तैनाती की जिम्मेदारी भी हरियाणा सरकार की होगी। हाई कोर्ट ने यह कोर्ट कमिश्नर पर ही छोड़ा है कि वह इस आॅपरेशन के दौरान अपनी मांग के अनुसार आइएएस, आइपीएस और अन्य अधिकारियों को सरकार से ले सकते हैं।हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि डेरा सच्चा सौदा करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा डेरे के आसपास के इलाके में भी तलाशी की जाएगी। अतीत में हुई घटनाओं को देखते हुए सरकार कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को भी यकीनी बनाएगी। हाई कोर्ट ने बुधवार सुबह तक कोर्ट कमिश्नर को यह आदेश मुहैया करवाने के निर्देश जारी करते हुए उम्मीद जताई है कि बुधवार को दोपहर बाद से डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय की तलाशी का काम शुरू हो सकता है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में इस पूरी कार्रवाई को अमली रूप दिए जाने का कोई समय तो निर्धारित नहीं किया है, अलबत्ता पूरे तलाशी अभियान की वीडियोग्राफी करवाने और सर्च के दौरान की गतिविधियों की एक रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार इस मामले में खुद को सुरक्षित मानकर चल रही है।