जम्मू-कश्मीर: आतंकी फंडिंग केस में NIA ने हाफिज और सलाहुद्दीन समेत 12 के खिलाफ दायर की चार्जशीट
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद के कथित वित्तपोषण और अलगाववादी गतिविधियों के मामले में आतंकवादी मास्टरमाइंड हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन तथा दस कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया। एनआईए ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत की अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अदालत गुरुवार को ही इस पर विचार करेगी। जांच एजेंसी ने कहा कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैदय सलाहुद्दीन समेत 12 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियां चलाकर सरकार के खिलाफ युद्ध चलाने की साजिश को लेकर आरोपपत्र दायर किया गया है। उन पर आईपीसी और अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।
आरोपपत्र में लश्कर प्रमुख सईद और हिज्बुल प्रमुख सलाहुद्दीन के अलावा दस अन्य लोग हुर्रियत नेता सेदय शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, गिलानी के निजी सहायक बशीर अहमद भट, आॅल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीडिया सलाहकार एवं रणनीतिकार अफताब अहमद शाह, अलगाववादी संगठन नेशनल फ्रांट के अध्यक्ष नईम फारुक खान, जम्मू कश्मीर लिबरेश फ्रंट (आर) के अध्यक्ष फारुक अहमद डार, आॅल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (गिलानी गुट) के मीडिया सलाहकार मोहम्मद अकबर खांडेय, तहरीक ए हुर्रियत के पदाधिकारी राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, हवाला कारोबारी जहूर अहमद शाह और पथराव करने वाले कामरान युसूफ और जावेद अहमद भट हैं।
एनआईए के अनुसार 30 मई, 2017 को मामला दर्ज किया गया था और 24 जुलाई, 2017 को अंतिम गिरफ्तारियां हुई थीं। उसने कहा कि छापे के दौरान विभिन्न स्थानों से उसे प्राप्त दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को खंगालने से यह सामने आया कि आरोपी हुर्रियत नेता, आतंकवादी और पथराव करने वाले लोग एक सुनियोजित साजिशत के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला कर रहे थे और हिंसा भड़का रहे थे।