लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में 5 साल की सजा

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में 5 साल की सजा सुना दी गई है। रांची की सीबीआई अदालत ने यह सजा सुनाते हुए लालू पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को ही चाईबासा मामले में कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया था। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सजा तीन साल से ज्यादा की है, इसलिए जमानत के लिए लालू को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यह घोटाला 35 करोड़ का था।

– कोर्ट द्वारा लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी के नेता रघुवंश सिंह ने कहा था कि वह अब हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने इन सबके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार का हाथ बताया था। उन्होंने कहा था कि यह सब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। बता दें कि आरजेडी चीफ को चारा घोटाले के दो केस में पहले ही सजा दी जा चुकी थी। तीसरे मामले में भी अब उन्हें सजा सुना दी गई है।

– दोषी करार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था, ‘बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार ने लालू जी के खिलाफ साजिश की, इस बारे में पूरी जनता जानती है। हम सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। लालू जनता के नेता हैं।’

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