इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनडीटीवी पर लगाया 437 करोड़ रुपये का जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आईटी) ने आय से जुड़ी जानकारी छुपाने के मामले में एनडीटीवी पर 436.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनडीटीवी ने बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। आईटी डिपार्टमेंट ने आयकर कानून की धारा 271(1)(सी) के तहत वर्ष 2009-10 के लिए आर्थिक जुर्माना लगाया है। इस धारा के तहत आय के बारे में गलत जानकारी देने या छुपाने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एनडीटीवी को बुधवार (1 फरवरी) को इस बाबत आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला। कंपनी ने कहा कि आदेश की समीक्षा और कानूनी विकल्पों पर विचार के बाद ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) ने अपने फैसले में कहा था कि एनडीटीवी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिये 642.54 करोड़ रुपये का घालमेल किया है। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि कंपनी और इसके प्रमोटर्स ने वर्ष 2007-08 और 2009-10 के बीच 1,100 करोड़ रुपये काले धन को वैध बनाया था।

आईटीएटी ने 14 जुलाई, 2017 को दिए फैसले में कहा था कि कंपनी ने वित्तीय लेनदेन को योजनाबद्ध रणनीति के तहत जानबूझ कर गुप्त रखा था। ट्रिब्यूनल के अनुसार, एनडीटीवी को एनबीसी यूनिवर्सल और यूनिवर्सल स्टूडियोज इंटरनेशनल बीवी को शेयर आवंटित करने के बदले में सब्सिडयरी कंपनी से 642 करोड़ रुपये मिले थे। दोनों कंपनियों को 7,015 रुपये प्रति शेयर के हिसब से शेयर दिए गए थे। ट्रिब्यूनल का कहना था कि ये कंपनियां सिर्फ नाम के लिए थीं। इसके अलावा शेयर का वैल्युएशन किए बगैर ही उनका आवंटन कर दिया गया था। विभन्न दस्तावेजों की छानबीन करने के बाद ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कर के तौर पर 450 करोड़ रुपये वसूलने के फैसले को सही ठहराया था। आयकर विभाग ने यह नोटिस अमेरिकी टीवी नेटवर्क एनबीसी द्वारा एनडीटीवी नेटवर्क्स में 150 मिलियन डॉलर के निवेश के मामले में दिया था। यह निवेश वर्ष 2008 में किया गया था। मालूम हो कि एनडीटीवी नेटवर्क्स एनडीटीवी की होल्डिंग कंपनी है। आईटी डिपार्टमेंट ने वर्ष 2016 में एनडीटीवी के प्रमोटर आरआरपीआर होल्डिंग को वित्तीय लेनदेन के मामले में नोटिस जारी किया था। मालूम हो कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने प्रणय रॉय के आवास पर छापा भी मारा था। एनडीटीवी शुरुआत से ही आईटी डिपार्टमेंट की ओर से जारी नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताती रही है।

 

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