उत्तर प्रदेश: परीक्षा केंद्रों के पास डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर लगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के दो सौ मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी थानों की पुलिस को अपने क्षेत्र के नकल माफियाओं की सूची बनाकर भेजने के निर्देश भी दिए गए है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए जिला प्रशासन की अब तक कई बैठकें हो चुकी है। जिलाधिकारी राघवेंद्र विक्रम सिंह ने परीक्षा केंद्रों के आसपास के दो सौ मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश तो पहले ही जारी कर दिए थे। अब लाउडस्पीकरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला प्रशासन की मंशा है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जमा नहीं होनी चाहिएं। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल, लैपटाप और कैलकुलेटर आदि ले जाने पर तो पहले से ही पाबंदी लगी हुई है। इधर कई छात्र संगठनों ने शिकायत की थी कि तेज आवाज लाउडस्पीकरों की वजह से उनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ रहा है। इस तरह की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शोर गुल की शिकायत छात्र सीधे डायल 100 पर पुलिस से कर सकते हैं।
अगर तेज आवाज लाउडस्पीकर व डीजे से छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान होता है तो इसे बद कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड की परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए कई कदम उठाए गए है। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा केंद्रों के पास नकल माफियाओं को फटकने नहीं दिया जाएगा। छात्र अपनी मेहनत से पढ़ाई कर परीक्षा दें। उन्होने कहा कि उनकी पढ़ाई में शोर गुल से व्यवधान की कोई शिकायत आई तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।