राजस्थान हाई कोर्ट ने पद्मावत की जमकर तारीफ करते हुए भंसाली-दीपिका पर FIR खत्म करने के दिए आदेश
संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ का करणी सेना शुरू से ही विरोध करती आ रही थी। इसके चलते राजपूत करणी सेना ने फिल्म को 4 राज्यों में पूरी तरह से बैन कर दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ‘पद्मावत’ को हर जगह बिना किसी रुकावट के रिलीज करने को कहा। अब इतना विवाद होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस फिल्म के बवाल पर टिप्पणी की है। इस बीच भंसाली पर जो एफआईआर कराई गई थी और तरह-तरह के आरोप लगाए थे इसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म में राजपूत समुदाय की वीरगाथा कही गई है। फिल्म में राजपूतों के साहस का बखान किया गया है। इसमें आपत्तिजनक जैसा कुछ भी नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दीपिका पादुकोण और भंसाली पर हुई एफआईआर को रद्द किया जाए। बता दें, एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म में एतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा कि अब राजस्थान सरकार पूरे राज्य में इस फिल्म को रिलीज करने की व्यवस्था करे।
फिल्म में दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती की भूमिका में हैं। फिल्म में रानी पद्ममावी को लेकर जस्टिस मेहता ने कहा, ‘रानी पद्मावती साहस का महान चरित्र थीं। इस फिल्म के जरिए देश का गौरवशाली अतीत दिखाया गया है। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे।’