भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन कंपनी गूगल पर लगाया लगभग 135 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिग्गज तकनीकी अमेरिकी कंपनी गूगल पर 135.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर ऑनलाइन जेनरल वेब सर्च और वेब सर्च एडवरटाइजिंग के क्षेत्र में मजबूत स्थिति (डोमिनेंट पोजीशन) का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (कट्स) ने सीसीआई में गूगल के खिलाफ शिकायत दी थी। आयोग ने मार्केट पोजीशन का गलत फायदा उठाने के आरोपों को सही मानते हुए अमेरिकी कंपनी पर जुर्माना लगाया है। कंपनी के खिलाफ अपने तरह का यह पहला फैसला है। यह फैसला गूगल द्वारा भारत में दी जा रही सेवाओं पर ही लागू होगा। सर्च इंजन रिजल्ट पेज (एसईआरपी) की डिजाइन को लेकर गूगल संदेह के घेरे में थी। आयोग ने किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन को प्रतिस्पर्धा का हिस्सा माना। बता दें कि गूगल के एसईआरपी को लेकर पहले भी विवाद उठ चुका है। इसके जरिये ही ऑनलाइन सर्च रिजल्ट सामने आते हैं।

सीसीआई ने टिप्पणी की कि किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में गैरजरूरी हस्तक्षेप से उत्पाद में उचित सुधार की प्रक्रिया बाधित होती है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि वेब सर्च मार्केट में व्यापक पहुंच के कारण गूगल को अपनी जिम्मेदारियों का अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से निर्वाह करना चाहिए। एसीईआरपी की डिजाइनिंग के कारण सभी को बराबर का मौका नहीं मिल पाता है, जिससे संबंधित कंपनियों या यूनिट को नुकसान उठाना पड़ता है। सीसीआई ने गूगल की गतिविधियों को कानून की धारा 4(2)(ए)(आई) का सरासर उल्लंघन माना। आयोग ने इसे यूजर के खिलाफ पक्षपात भी करार दिया।

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