लंदन में गुजर-बसर करने के लिए माल्या को अब मिलेगी 16 लाख रुपए से अधिक की साप्ताहिक रकम
भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित शराब कारोबारी विजय माल्या को अब 18,000 पाउंड से अधिक का साप्ताहिक भत्ता मिलेगा। ब्रिटेन की एक अदालत ने हाल में माल्या के भत्ते में तीन गुना वृद्धि की अनुमति दी है। माल्या के वकीलों ने अदालत में उनके रहन-सहन के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। पिछले साल इस 62 वर्षीय उद्योगपति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उनकी 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था।
न्यायमूर्ति राबिन्स नाउलेस ने 30 जनवरी को आदेश जारी कर माल्या के सामान्य रहन-सहन के खर्च के लिए अधिकतम 18,325.31 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी थी। इससे पहले अदालत ने कर्नाटक के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के बाद माल्या को साप्ताहिक आधार पर 5,000 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी थी।
बता दें कि कुछ दिनों पहले ही विजय माल्या अपनी फिलहाल बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स से जुड़ा एक और कानूनी मामला हार गए। ब्रिटेन की एक अदालत ने विमान पट्टे पर लेने के इस मामले में उनके खिलाफ सिंगापुर की कंपनी बीओसी एविएशन का अनुमानित नौ करोड़ डॉलर का दावा सही ठहराया। माल्या के खिलाफ भारत में कथित तौर पर लगभग 9000 करोड़ रुपए के कर्ज नहीं लौटाने का मामला है। उन्हें यहां से प्रत्यार्पित करा कर भारत ले जाने के मामले में 16 मार्च को फिर सुनवाई होनी है।
बीओसी एविएशन से जुड़ा यह नया मामला 2014 में किंगफिशर एयरलाइन्स द्वारा विमान पट्टे के अनुबंध से जुड़ा है। लंदन के हाइकोर्ट में बिजनेस व प्रॉपर्टी कोर्ट में न्यायाधीश पिकेन ने व्यवस्था दी कि प्रतिवादी के पास दावे के खिलाफ सफल बचाव के लिए कोई ठोस वजह नहीं है। इस मामले में प्रतिवादी के रूप में किंगफिशर एयरलाइन्स लिमिटेड व यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड को नामित किया गया। वाद दावा बीओसी एविएशन सिंगापुर तथा बीओएसी एविएशन आयरलैंड लिमिटेड ने किया था। बीओसी एविएशन के एक प्रवक्ता ने सिंगापुर में कहा था, “हम फैसले से खुश हैं, लेकिन इस स्तर पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।”