भाजपाई मंत्री ने सूद पर लिए थे 10 लाख, वापसी का दिया चेक हुआ बाउंस, कोर्ट में तलब

इंदौर जिला अदालत ने मध्यप्रदेश के संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेंद्र पटवा के खिलाफ रविवार को 10 लाख रुपए के चेक बाउंस होने पर शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत में पटवा को हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का कर्ता (मुखिया) बताया गया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) एमपी नामदेव ने स्थानीय निजी फर्म हरीश ट्रेडर्स द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट) की धारा 138 के तहत पटवा के खिलाफ पेश शिकायत पर सुनवाई की। निजी फर्म के शपथ पत्र और मामले के मूल दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत ने पटवा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, समन जारी कर संस्कृति राज्य मंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए सात मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

शिकायतकर्ता फर्म के वकील संजय तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि पटवा ने अपने खानदानी कारोबार के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मुखिया के नाते उनके मुवक्किल से 10 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। इस मूल धन पर कुछ समय तक ब्याज चुकाया गया। लेकिन बाद में ब्याज अदायगी का सिलसिला बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उधारी की रकम का भुगतान करने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री ने निजी फर्म को एक जनवरी को 10 लाख रुपए का चेक दिया था।

बैंक में जमा कराए जाने पर यह चेक बाउंस हो गया, क्योंकि संबंधित खाते में पर्याप्त रकम नहीं थी। निजी फर्म के कई प्रयासों के बावजूद जब यह रकम नहीं लौटाई गई तो संस्कृति राज्य मंत्री के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। वहीं दूसरी तरफ इंदौर से खबर है कि चलते ट्रकों से माल चुराने वाले अन्तरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने पांच व्यापारियों समेत छह लोगों को रविवार को धर दबोचा। पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) हरिनारायणाचारी मिश्र ने संवाददाताओं को बताया कि मुखबिर की सूचना पर अरबन कंजर, प्रदीप माधवानी, अब्दुल वाजिद, राहुल लालवानी, आमिर और सलमान को गिरफ्तार किया गया। अरबन के अलावा बाकी पांच आरोपी चोरी का माल खरीदने वाले कारोबारी हैं।

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