पत्रकार अर्णब गोस्‍वामी के खिलाफ हाई कोर्ट 7 मार्च को तय करेगा आरोप

कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा पत्रकार अर्णब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोप तय करने के लिए सात मार्च की तारीख तय की। थरूर, गोस्वामी और उनके टीवी चैनल द्वारा दस्तावेजों और दीवानी वाद के संबंध में हलफनामे देने के बाद संयुक्त रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने मामले में आरोप तय करने के लिए इसे अदालत के पास भेज दिया। संयुक्त रजिस्ट्रार ने 18 जनवरी को मामले को दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकारने या इनसे इनकार करने का काम पूरा करने के लिए रखा था।

तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले से संबंधित खबरों को प्रसारित करने के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक टिप्पणियां करने के लिए दो करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दीवानी मानहानि मुकदमा दायर किया था। थरूर ने तीन भिन्न आवेदनों के जरिए उच्च न्यायालय से निर्देश देने का अनुरोध किया था कि जब तक दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक टीवी चैनल को उनकी पत्नी की मौत से संबंधित कोई भी शो प्रसारित करने से रोका जाए। हालांकि न्यायमूर्ति मनमोहन ने पत्रकार और उनके समाचार चैनल को सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित समाचार अथवा बहस को प्रसारिक करने से रोकने से इनकार कर दिया था लेकिन कहा था कि यह ‘संयमित और संतुलित’ होना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *