गुड़गांव रेयान स्कूल मर्डर: पिंटो परिवार को एक दिन की राहत, गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल तक के लिए लगाई रोक
रेयान इंटरनेशनल के सीईओ रेयान पिंटो द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर आज (12 सितंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। पिंटो परिवार को हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से एक दिन की राहत दे दी है। हरियाणा पुलिस की टीम उससे पूछताछ के लिए पहले ही मुंबई पहुंच चुकी है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के वकील ने इस बात की जानकारी दी थी कि स्कूल के संस्थापक और प्रेसिडेंट ऑगस्टीन पिंटो और स्कूल की प्रबंध निदेशक उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो ने अपने बेटे रेयान पिंटो के साथ बुंबई हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी।
अबतक क्या हुआ: गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार (8 सितंबर) सात साल के बच्चे प्रद्यूम्न की हत्या हो गई। हत्या का आरोप बस कंडक्टर पर लगा। उसके बाद स्कूल के बाहर प्रद्यूम्न के मात-पिता के साथ-साथ बाकी पेरेंट्स ने भी स्कूल के बाहर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि कंडक्टर को फंसाया जा रहा है जबकि असल बात कुछ और ही है। प्रदर्शन में हिंसा भी हुई जिसमें पुलिसवालों ने डंडे भी चलाए।
इसी बीच वसंत कुंज वाले रेयान के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई। वहां सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे और पानी के टैंक कथित तौर पर खुले रहते थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार के साथ-साथ CBSE को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट को तीन हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। इसमें सभी स्कूलों में सुरक्षा इंतजाम देखने के लिए कहा गया है। रेयान स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई थी। घटना के बाद का वीडियो भी सामने आया था। उसमें टॉयलेट के अंदर खून ही खून दिख रहा था।