Video: झारखंड लिंचिंग केस में दोषियों की पेशी पर भीड़ ने लगाए ‘जय श्री राम’ के नारे, वे भी शामिल हो गए

झारखंड में गोमांस के आरोप में मांस कारोबारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 11 कथित गो रक्षकों को झारखंड की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ने उम्रकैद की सुनाई। 12 वां आरोपी नाबालिग निकला। अभियुक्तों की पेशी के दौरान भीड़ ने कोर्ट परिसर में जयश्रीराम के नारे लगाए। दोषियों ने भी जयश्रीराम के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड में कोर्ट में कुल 19 लोगों की गवाही कराई गई। जिसमें से चार गवाह बाद में अपने बयान से पलट गए थे। वहीं 15 गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। तब जाकर अदालत सजा सुना सकी। आरोपियों में रामगढ़ में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो भी शामिल हैं।

नारेबाजी की यह घटना तब हुई जबकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी।कोर्ट ने शुक्रवार(16 मार्च) को सुनवाई के दौरान गोरक्षा समिति के छोटू वर्मा, दीपक मिश्रा, छोटू राणा, संतोष सिंह, नित्यानंद महतो, विक्की साव ,सिकंदर राम, रोहित ठाकुर, विक्रम प्रसाद, राजू कुमार, कपिल ठाकुर, छोटू राणा सहित 12 आरोपियों को सजा सुनाई। 12 में से 11 अभियुक्तों को धारा 302 के तहत हत्या का दोषी कोर्ट ने माना वहीं तीन को धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना।

 

एक अभियुक्त को कोर्ट ने नाबालिग करार दिया। कोर्ट ने मांस व्यापारी अलीमुद्दीन उर्फ असगर अंसारी की हत्या को पूर्व नियोजित करार दिया। बता दें कि झारखंड के रामगढ़ में 29 जून 2017 को गो-मांस ले जाने के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। हमले के बाद अलीमुद्दीन की गाड़ी में पुलिस ने आग भी लगा दी थी। उधर कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि गंभीर हालत में अलीमुद्दीन को पुलिस ले गई थी, इस नाते मौत पुलिस की कस्टडी में हुई। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही।

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