पीएम नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने पर सख्त हुआ राजस्थान हाईकोर्ट, पुलिस को दिए तेजी से जांच के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा है कि उस मामले में दो महीने के अंदर जांच पूरी कर ली जाए जिसमें पीएम मोदी के झुंझुनू दौरे पर उनके खिलाफ नारेबाजी और काले झंडे दिखाए गए। जस्टिस केएल अहलुवालिया की पीठ ने पुलिस को यह आदेश पप्पू जाट और अन्य 16 लोगों की याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्ति एसपी स्तर के अधिकारी की जगह आईजी रैंक के अधिकारी को सौंपने को कहा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी से सरकारी एजेंसी और मीडिया से वीडियो फुटेज जुटाने को कहा।

गौरतलब है कि 8 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झुंझुनू दौरे पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान पीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मामले में तब पुलिस ने तीन लोगों के अलावा बाद में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में 6 आरोपियों को पुलिस ने स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जबकि दो लोगों की देरी से गिरफ्तारी के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था।

तब कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज गोपाल सिंह ने बताया था कि आरोपियों ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी की, बैरिकेटिंग उखाड़ने की कोशिश, पुलिस की ड्यूटी बाधित करने की कोशिश की। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी झुंझुनू में बेटी बचाओ, बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे।

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