रेप के आरोपी बीजेपी विधायक सेंगर पर हाईकोर्ट सख्त, एसआईटी को लगाई फटकार
उन्नाव गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में सीधे-सीधे सरकार से पूछा है कि ‘विधायक को गिरफ्तार करेंगे या नहीं’। हाइकोर्ट ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार से इस मामले में जवाब मांग है। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने हाईकोर्ट को बतलाया कि वो विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकती। एसआईटी ने कोर्ट से कहा है कि हम विधायक को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन यह मामला अब सीबीआई के पास है इसलिए हम विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एसआईटी की इस दलील से हाईकोर्ट काफी नाराज है। हाईकोर्ट ने एसआईटी को फटकार भी लगाई और कहा कि अब क्या बैठी रहेगी एसआईटी है।
आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही कई दिन गुजर जाने के बाद विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर राज्य की पुलिस और सरकार दोनों की किरकिरी हो चुकी है। अब हाईकोर्ट ने भी योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी (भारतीय जनता पार्टी) भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता की मां की तहरीर पर उन्नाव के माखी थाने में आरोपी बीजेपी विधायक सेंगर पर केस दर्ज हुआ। विधायक पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में योगी सरकार ने पहले एसआईटी से जांच कराई और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद फिर पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
इस मामले में पीड़ित युवती ने विधायक के भाई पर अपने पिता की पिटाई करने का आरोप भी लगाया था। इस पिटाई के बाद युवती के पिता को झूठे मुकदमे में जेल भी भेज दिया गया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही पीड़ित लड़की ने सीएम आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी। इस घटना के बाद विधायक के भाई और कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सके हैं। पीड़ित लड़की ने अपने परिवार वालों की सुरक्षा पर भी खतरा होने का अंदेशा जताया है।