उन्नाव गैंगरेप: योगी सरकार बोली- आरोपी विधायक के खिलााफ सबूत नहीं, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
उन्नाव गैंगरेप मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूबे की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था कि विधायक को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। वहीं कोर्ट को जवाब देते हुए योगी सरकार ने कहा कि वे आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। यूपी सरकार की तरफ से केस लड़ रहे एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि उन्नाव रेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि कानून के अनुसार जो कार्रवाई की जानी चाहिए वह सरकार कर रही है। इतना ही नहीं इस मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने कोर्ट से कहा था कि अगर उनके पास आरोपी विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत होते तो वे उन्हें गिरफ्तार कर लेते। इसके साथ ही एसआईटी ने यह भी कहा कि अब यह मामला सीबीआई के पास चला गया है जिसके कारण हम आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।
वहीं अभीतक आरोपी विधायक की गिरफ्तारी न किए जाने को लेकर सूबे की बीजेपी सरकार पर विपक्ष निशाना साध रही है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को योगी नहीं कहना चाहिए। रेप के आरोपी विधायक को गिरफ्तार न करने और उनका समर्थन करने वाले योगी नहीं भोगी हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस कार्यकर्ता कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतर आएं हैं। वहीं कांग्रेस के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल आरोपी विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पोस्कों एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि गैंगरेप पीड़िता ने अपने परिवार के साथ मिलकर सीएम आवास पर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। पीड़िता के पिता की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। इस मामले में कुलदीप सेंगर के भाई और अन्य लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है।