शादी के लिए पैरोल चाहता था उम्रकैद काट रहा डॉन अबू सलेम, अर्जी खारिज
मुम्बई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड माफिया डॉन अबू सलेम इन दिनों जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। लेकिन वह पैरोल लेकर दूसरी बार शादी करना चाहता था। बीते 16 फरवरी को सलेम ने तलोजा जेल प्राधिकरण को पत्र लिखकर 45 दिन की पैरोल मांगी थी। सलेम मुंबई की रहने वाली सैय्यद बहार कौसर उर्फ हिना से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहता था। अपने प्रार्थना पत्र में सलेम ने लिखा था कि,’ वह पिछले 12 साल, तीन महीने और चौदह दिनों से जेल में है। इस दौरान वह कभी किसी छुट्टी पर नहीं गया है। यह पत्र उसने कोंकण डिवीजन के डिवीजनल कमिश्नर को बीते 27 मार्च को भेजा था। पत्र के साथ ही अबू सलेम का पूरा बैकग्राउंड भी भेजा गया था। उसके सभी ब्यौरों की पुष्टि करने के बाद डिवीजनल कमिश्नर ने क्रमश: 5, 11 और 16 अप्रैल को इस पत्र और अपनी रिपोर्ट को ठाणे के पुलिस कमिश्नर को भेज दिया था। वहां से ये मुंम्ब्रा के पुलिस थाने में आगे की विवेचना के लिए भेजा गया था।
इस पत्र के मिलने की पुष्टि ठाणे के पुलिस कमिश्नर ने भी की है। ठाणे के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि,’ हां, हमें शादी के लिए 45 दिन की पैरोल देने का आवेदन अबू सलेम ने दिया था। वह पांच मई को शादी करना चाहता था। हम इस मामले को देख रहे थे। पुलिस ने हिना के परिवार वालों के बयान भी रिकॉर्ड किए थे। अपनी याचिका में सलेम ने लिखा था कि वह 45 दिन की पैरोल के दौरान मुम्ब्रा में हिना के घर पर रहेगा।
Navi Mumbai Commissioner has rejected parole application of 1993 Mumbai blasts case convict Abu Salem; he had sought the parole for getting married pic.twitter.com/9L4a1ijHU7
— ANI (@ANI) April 21, 2018
सलेम की जमानत लेने वाले दो जमानतदार मोहम्म्द सलीम अब्दुल रज़ाक मेमन और मोहम्मद रफ़ीक सैय्यद थे। उनका दावा था कि वह अबू सलेम के कजिन हैं। हिना, उसकी मां और रफ़ीक सैय्यद ने मुम्ब्रा पुलिस थाने में गुरुवार और शुक्रवार को अपने बयान दर्ज करवाए थे।’ लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नवी मुंबई के कमिश्नर ने उसकी पैरोल की अर्जी को खारिज कर दिया है।