फ्लाइट का टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, ये है शर्त

केंद्र सरकार ने एलान किया है कि अगर उड़ान में देरी होती है तो एयरलाइन कंपनी को यात्रियों को मुआवजा देना होगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार (22 मई) को हवाई यात्रा करने वालों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और इसमें एयरलाइन की गलती होती है तो यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा या फिर टिकट के पैसे वापस दिए जाएंगे। वहीं अगर फ्लाइट देरी से उड़ान भरती है, तो यात्रियों को अलग-अलग मुआवजा दिया जाएगा।

देश में फ्लाइट्स अलग-अलग कारणों से रद्द हो जाती हैं या देरी से चलती हैं। इसमें यात्रियों के समय और पैसों का बड़ा नुकसान होता है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए लेट हो जाती है तो एयरलाइंस को फ्री में यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा। अगर यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाती है तो एयरलाइंस को हर्जाना देना होगा।

1- बुकिंग के 24 घंटे के भीतर टिकट रद्द होने पर कोई शुल्क नहीं, बशर्ते यात्रा की तारीख 96 घंटे बाद होनी चाहिए।
2- कैंसिलेशन चार्ज बेस फेयर और फ्यूल चार्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
3- विशेष जरुरत वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान।
4- यदि एयरलाइन की गलती है तो यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा।
5- डिजियात्रा पहचान के लिए आधार अनिवार्य नहीं।
6- टिकट पर 24 घंटे के लिए लॉक-इन ऑप्शन।
7- अगर फ्लाइट में देर हो रही है, तो यात्रियों को विभिन्न तरीकों से मुआवजा दिया जाएगा।

मोबाइल इस्तेमाल की तैयारी: हवाई यात्रा के दौरान यात्री मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं यात्री उड़ान के वक्त कॉल या डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूरसंचार आयोग ने हाल ही में उड़ान के दौरान मोबाइल सेवा ‘कनेक्टिविटी’ को सशर्त मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद घरेलू या विदेशी हवाई सफर के दौरान यात्री मोबाइल पर बात कर सकेंगे और इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे।

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