जम्मू-कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस में अदालत ने दिया फ़ैसला: डीआईजी समेत 5 लोगों हुए दोषी करार

साल 2006 के जम्मू-कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस में चंडीगढ़ जिला अदालत द्वारा फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने इस केस में डीआईजी समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया है, तो वहीं दो को बरी कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। दोषी करार दिए गए लोगों में जम्मू कश्मीर के पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर, बीएसएफ के पूर्व डीआईजी केसी पाढ़ी, बिजनेसमैन महराजुद्दीन मलिक और जम्मू कश्मीर के पूर्व जनरल एडवोकेट अनिल सेठी शामिल हैं। वहीं राज्य के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल मेहराज उद दीन मलिक और अनिल सेठी को बरी कर दिया गया है। अदालत ने रणबीर दंड संहिता की धारा 376 के तहत पांच लोगों को दोषी करार दिया है।

साल 2006 में यह मामला उस वक्त सामने आया था जब जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा नाबालिग कश्मीरी लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म की दो सीडी बरामद की गई थी। नाबालिगों को जबरदस्ती देह व्यापार में ढकेला गया था और उन्हें राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में श्रीनगर में वेश्यालय चलाने वाली सबीना को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा इस स्कैंडल में शामिल लोगों की एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें करीब 56 लोगों का नाम था।

उमर अब्दुल्ला को छोड़नी पड़ी थी कुर्सी
इस केस में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हुई जांच में दो मंत्रियों और बहुत से विधायकों का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद इसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। इस केस से तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी लिंक पाया गया था। स्कैंडल में नाम सामने आने के बाद अब्दुल्ला ने सीएम की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राज्यपाल द्वारा उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था। सीबीआई ने इस केस में चार पीड़ितों गवाह बनाया था। बता दें कि सबीना और उसके पति की केस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

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