कश्मीर के एक मदरसे में 8 साल के बच्चे को उल्टा लटकाकर पीटने का वीडियो हुआ वायरल तो मौलवी गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ लोग एक कम उम्र के मासूम बच्चे को उल्टा लटकाकर पीट रहे हैं। वीडियो में दिख रहे लोगों की पोशाक से ये वीडियो कश्मीर का लग रहा था। वीडियो के आधार पर कश्मीर पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेकर पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल में पता चल गया कि ये वीडियो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले का है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बाल उत्पीड़न की धाराओं में बच्चे को पीटने वाले मौलवी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि वायरल वीडियो को देखने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरोपियों के हुलिए के आधार पर तलाश शुरू की थी। जल्दी ही पुलिस को पता चल गया कि ये वीडियो उत्तरी कश्मीर का है। दरअसल उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले की एक दरगाह में साथ ही मदरसा चलाया जाता है। वीडियो में पिटने वाला बच्चा इसी मदरसे में पढ़ने के लिए आता था। मदरसे में पढ़ाई के दौरान ही उससे कोई गलती हो गई। इसी बात पर मदरसे के मौलवी मुश्ताक अहमद डार का गुस्सा भड़क उठा।
मौलवी मुश्ताक अहमद डार पर आरोप है कि उसने गुस्से में आकर बच्चे के पैर में रस्सी बांधकर उसे उल्टा लटका दिया। इसके बाद बेरहम मौलवी ने बच्चे के ऊपर सटासट छड़ी से कई वार किए। बच्चा मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन बेरहम मौलवी ने तरस खाए बिना उसकी पीठ और जांघों पर कई बार छड़ी से अंधाधुंध वार किए। इस पूरे वाकये को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
J&K: On the basis of a video clip on social media in which an 8- yr-boy was seen hung upside down & being physically assaulted by a ‘Maulvi’ of a local Dargah, police station Baramulla arrested the ‘maulvi’ & registered a case u/s 342, 323 RPC & 24 Juvenile justice Act 2013.
— ANI (@ANI) June 1, 2018
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर कश्मीर पुलिस ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर आरोपी मौलवी की तलाश शुरू कर दी। गुरुवार (31 मई) को पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि आरोपी मौलवी मुश्ताक अहमद डार को आठ साल के बच्चे के साथ मारपीट करने, उसे उल्टा लटकाने और गालियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर बारामूला पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 86/2018 दर्ज की गई है। उस पर रनबीर पीनल कोड की धारा 342,323 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2013 की धारा 24 का आरोपी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।