तेजस्वी बोले- एससी-एसटी के बाद ओबीसी को भी मिले प्रमोशन में आरक्षण, मिलकर लड़ेंगे लड़ाई!
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण बहाल करने के फैसले पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने खुशी जाहिर की है और ओबीसी समुदाय के कर्मचारियों के लिए भी प्रमोशन में आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, “SC-ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण बहाल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। अब सभी को मिलकर ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी प्रमोशन में आरक्षण की सिफ़ारिश लागू करने की लड़ाई लड़नी होगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इसका प्रावधान है।” बता दें कि आज (05 जून) ही सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार को कानून के मुताबिक प्रमोशन में आरक्षण देने का रास्ता साफ किया है।
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जबतक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस मामले में कोई अंतिम निर्णय पर न पहुंच जाए, तब तक केंद्र सरकार नियमानुसार एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन देना सरकार का कर्तव्य है लेकिन विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से यह 2015 से लंबित पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में साल 2015 में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग-अलग आदेश पारित किए थे।
एएसजी मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2006 में एम नागराज केस में दिए गए फैसले पर अमल किया जा सकता है। इस केस में कोर्ट ने प्रमोशन में कोटा निर्धारित किया था। इस फैसले में कहा गया था कि एससी-एसटी को नौकरियों में प्रमोशन देने में क्रीमीलेयर की अवधारणा नहीं अपनाई जानी चाहिए। बता दें कि हाल के दिनों में मोदी सरकार के खिलाफ दलित समुदाय में नाराजगी पैदा हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी अत्याचार (रोकथाम) कानून में कुछ संशोधन किया था जिसके तहत त्वरित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। माना जा रहा है कि इस फैसले से दलित समुदाय की नाराजगी थोड़ी कम हो सकती है।
SC-ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण बहाल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद।
अब सभी को मिलकर ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी प्रमोशन में आरक्षण की सिफ़ारिश लागू करने की लड़ाई लड़नी होगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इसका प्रावधान है।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 5, 2018