अरमान कोहली के खिलाफ दर्ज FIR हुई खारिज, मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं पीड़िता नीरू रंधावा
बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनेता अरमान कोहली के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को आज खारिज कर दिया। कोहली ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने के लिए ‘‘ अफसोस और पछतावा ’’ जाहिर करते हुए जेल से एक हलफनामा दाखिल किया था जिसके बाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पीड़िता नीरू रंधावा ने प्राथमिकी खारिज करने पर सहमति जताई है और वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है इसलिए प्राथमिकी रद्द करना ही बेहतर है। इससे पहले अदालत के पिछले आदेश का अनुपालन करते हुए कोहली के वकील ने अदालत में यह हलफनामा दाखिल किया जिसमें अभिनेता ने आश्वासन दिया कि वह इस तरह के व्यवहार को भविष्य में नहीं दोहराएंगे ।
अदालत में मौजूद नीरू ने भी एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोहली के परिवार और दोनों के दोस्तों के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने और कोहली ने इस मामले को परस्पर सहमति से सुलझाने का फैसला किया है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि उन्हें कोहली के परिवार से आर्थिक मुआवजा मिल गया है और कुछ बाद की तारीख के चेक भी उन्हें प्राप्त होंगे। नीरू ने अदालत से कहा , ‘‘ अगर समझौते की शर्तें मान ली जाती हैं तो वह मामला वापस लेने के लिए तैयार हैं। ’’ इस पर पीठ ने प्राथमिकी रद्द करने की अनुमति दे दी और आर्थर रोड जेल अधिकारियों को कोहली को हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया
पीठ ने कहा , ‘‘ हमें उम्मीद और विश्वास है कि याचिकाकर्ता (कोहली) ने हलफनामे में जो कहा है , वह उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। ’’ अदालत ने कोहली को आज छह महीने के भीतर टाटा मेमोरियल सेंटर के बाल उपचार केंद्र और द नेशनल एसोसिएशन आॅफ द ब्लाइंड के पास एक – एक लाख रुपये जमा कराने का निर्देश भी दिया है। कोहली को पुलिस ने लोनावाला से इस सप्ताह की शुरूआत में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया था। मुम्बई के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कोहली की जमानत याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।