25 करोड़ का टैक्स घटाकर किया 1 करोड़, बदले में मांगे दो करोड़, IRS अफसर को 5 साल की सजा

मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बुधवार (27 जून, 2018) को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी साबित हुईं एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 1992 के इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) बैच की अधिकारी सुमित्रा बनर्जी (49) और उनके पति सुब्रुतो बनर्जी (52) 1.50 करोड़ रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़े गए थे। कोर्ट ने सुब्रुतो बनर्जी को भी इस मामले में दोषी पाया है और उन्हें चार की साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्वर अंजलि बांबोले (50) को भी पांच साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें इस प्रकरण में शामिल होने के लिए सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने सुमित्रा और सुब्रुतो पर इसके अतिरिक्त 1.10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। बांबोले पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। दरअसल साल 2010 में दो अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई कि उन्होंने मिस राम डेवलपर्स का टैक्स कम करने के लिए रिश्वत मांगी। डेवलपर पहले ही 20 लाख रुपए की रिश्वत दे चुकी थीं। मामले में सीबीआई का पक्ष है कि इस दौरान सुमित्रा की ऑफिस में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में तैनाती की गई थी। इस दौरान उनके साथ बांबोले भी थीं।

सीबीआई ने आगे कहा कि दोनों मार्च 2010 में आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुए। सुमित्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी के जरिए दो करोड़ की रिश्वत मांगी। कहा गया कि फर्म की टैक्स देनदारी 25 करोड़ रुपए होगी। सीबीआई के मुताबिक बातचीत के बाद देनदारी कम कर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई। इसके अलावा सुमित्रा ने बांबोले को झूठे दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा, जिसमें मिस राम डेवलपर्स की आय तीन करोड़ रुपए लगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *