PNB SCAM: मेहुल चोकसी ने कहा-मी लॉर्ड, मॉब लिंचिंग का चल रहा दौर, इसलिए भारत आने से लगता है डर

सदफ मोदक। गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वॉरंट को रद्द करने की मांग की है। इसके लिए मेहुल चोकसी ने जो दलील दी है वो काफी हैरान करने वाली है। पीएनबी घोटाले के दूसरे आरोपी नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी ने कहा कि ‘भारत में मॉब लिंचिंग का दौर चल रहा है’ और यहां पर उसकी जान को खतरा है, इसलिए वह भारत नहीं आ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के हजारों करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपी चोकसी ने मुंबई के एक विशेष अदालत में बुधवार (27 जून) को ये अपील की। चोकसी के वकील संजय अबाट ने विशेष सीबीआई अदालत के न्यायमूर्ति जे सी जगदाले के समक्ष यह अपील दायर की। अप्रैल और मई में अपने खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट पर अदालत के सामने नहीं हाजिर होने 10 कारण चोकसी ने अदालत को बताए।

हीरा कारोबारी चोकसी ने कहा, “बड़े सम्मान के साथ मुझे कहना है कि मॉब लिचिंग के कई केस रिपोर्ट किये गये हैं, एक केस तो उस मामले से जुड़ा था जिसमें जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई थी, भीड़ द्वारा हत्या की हालिया घटनाएं बढ़ रही है, सड़क पर पब्लिक द्वारा इंसाफ देने की कोशिश की जा रही है।” चोकसी ने कहा कि कई लोगों से उसकी जान को खतरा है इसलिए वह अपना वर्तमान पता नहीं बता पा रहा है। चोकसी ने अदालत को पांच तरह के लोग बताएं, जो उनसे गुस्सा है। इनमें से उसकी कंपनी के मौजूदा कर्मचारी, जिसके वेतन और बकाये चोकसी के खातों को फ्रिज कर दिये जाने की वजह से नहीं दिये जा सके हैं, इस केस में जो कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, उनके परिवार वाले। इसके अलावा चोकसी ने मकान मालिक, बकायेदारों जिनके बकाये नहीं चुकाये गये हैं उससे भी खुद को खतरा बताया है। साथ ही जिन ग्राहकों की ज्वैलरी ले लिये गये हैं चोकसी की लिस्ट में ये लोग भी शामिल हैं। चोकसी ने भारत आने पर जेल के कैदियों से भी खुद को खतरा बताया है।

चोकसी ने कहा कि उसने कभी जांच से बचने का प्रयास नहीं किया और जांच एजेंसियों की ओर मिले सभी पत्राचार का जवाब दिया है। चोकसी ने कहा कि उसका मामला नीरव मोदी से बिल्कुल भिन्न है। चोकसी ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई की पहली प्राथमिकी के आधार पर उसकी संपत्तियों को कुर्क किया , जबकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई से इसपर अपना जवाब देने को कहा। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तय की गई है।

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