अब फौरन हासिल करें PAN, ऐसे उठाएं आयकर विभाग की e-PAN सेवा का फायदा

आयकर विभाग ने शुक्रवार (29 जून) को e-PAN सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के जरिए आयकर दाता अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) बिना किसी भाग-दौड़ के घऱ बैठे-बैठे हासिल कर सकते हैं। खास बात यह भी है कि निश्चित समय सीमा के लिए शुरू की गई यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है। इस सेवा का लाभ आप ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर उठा सकते हैं। e-PAN सेवा का लाभ कोई व्यक्ति ही उठा सकते हैं यानी फर्म, ट्रस्ट या फिर कोई कंपनी इस सेवा का लाभ नहीं उठा सकती। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिनके पास पहले से ही पैन नंबर है उन्हें इस सेवा का लाभ नहीं लेना चाहिए।

  • e-PAN सेवा का लाभ उठाने के लिए (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) वेबसाइट पर जाकर आपको एक फॉर्म भरना होगा। यहां आपके आधार डाटाबेस के जरिए ही ई-केवाईसी होगी। यानी इस फॉर्म में आप अपना पूरा नाम, जन्मतिथि, जेंडर इत्यादि का वहीं विवरण देंगे जो आपने अपने आधार कार्ड में दिया है। आधार ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी पूरी हो जाने के बाद आपके ई-पैन को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
  • e-PAN के लिए अप्लाई करते वक्त जरूरी है कि आप एक सफेद कागज पर अपना हस्ताक्षर कर उसे यहां अपलोड करें। हस्ताक्षर अपलोड करते वक्त ख्याल रखें की आपके डिजिटल हस्ताक्षर का Resolution (200DPI), रंगीन, जेपीईजी फाइल, अधिकतम साइज – 10 केबी, एवं Dimention: 2*4.5 cm ही हो
  • e-PAN एप्लिकेशन फाइल करने के बाद 15 अंकों का एक एकनॉलेजमेंट नंबर आपके मोबाइल नंबर या फिर फॉर्म में दर्ज ई-मेल आईडी पर आएगा। एक बार सफलता पूर्वक e-PAN मिलने के बाद आपको इसकी सूचना एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए दी जाएगी। जिसके बाद आप e-filing portal पर जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
  • e-PAN डाउनलोड करने के लिए आपको “instant e-PAN” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Check Instant e-PAN Status” पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद यहां आप मोबाइल ओटीपी और 15 अंकों का एकनॉलेजमेंट नंबर दर्ज कर अपना e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर इसमें किसी तरह का बदलाव किया है और नया पैन कार्ड आने में देर लग रही है, तो फिर ई-पैन के जरिए ऐसा कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर यह रद्दी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अलग से देना होगा। इसके साथ ही 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने अब इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है।

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