68 लाख रुपये हों तब जाकर खुलता है स्विस बैंक में अकाउंट, जानिए क्या हैं शर्तें
स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) ने हाल में खुलासा किया है कि स्विस बैंकों में भारतीयों के धन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एसएनबी के आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंकों 2017 में भारतीयों के धन में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोंतरी दर्ज की गई, जिसके मुताबिक बैंकों में जमा भारतीयों का धन 7000 हजार करोड़ रुपये आंका गया है। इस खुलासे के बाद से केंद्र की मोदी सरकार समूचे विपक्ष और आलोचकों से घिरी नजर आ रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई नेताओं को इस बारे में सफाई तक देनी पड़ गई। ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स भी स्विस बैंकों में भारतीय के धन में इजाफे की बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं और लगातार इसे लेकर प्रतिक्रियाएं दर्ज हो रही हैं। स्विस बैंक और कालेधन को लेकर जोर पकड़ती खबरों ने लोगों में एक बार फिर यह दिलचस्पी बढ़ा दी है कि क्या स्विस बैंक का मतलब होता है केवल कालाधन का संरक्षण देने वाली बैंक या वे आम बैंकों की तरह काम करती हैं। आखिर स्विस बैंकों में खाता कैसे खुलता है और उसके लिए जरूरी नियम और शर्तें क्या हैं? इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हमने स्विस बैंकों में खाता खोले जाने की आवश्यक अनिवार्यता, नियम और शर्तों आदि की जानकारी जुटाई है, जिसे यहां पेश कर रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में स्विटजरलैंड में करीब 400 बैंक हैं, जिनमें यूबीएस और क्रेडिट सुइस बैंक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। स्विटजरलैंड के कानून के मुताबिक बैंकों को ग्राहक की गोपनीयता बरकरार रखनी होती है, ऐसा न होने पर बैंक अधिकारी के खिलाफ दंडनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसी वजह से स्विस बैंक दुनिया भर के पैसे वालों की पसंद में शुमार हैं। यहां खाता खोलने के लिए कम से कम 68 लाख रुपये चाहिए। हर वर्ष खाते के मेंटिनेंस के लिए लगभग 20,000 रुपये भी लगते हैं। लेनदेन के लिए ग्राहक के नाम के बजाय उसकी खास नंबर आईडी का इस्तेमाल होता है। लेनदेन के लिए बैंक जाना पड़ता है।
खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पहचान संबंधी दस्तावेजों को पत्र-व्यवहार या ईमेल से भेजा जा सकता है। इन दस्तावेजों का किसी सरकारी एजेंसी से सत्यापित होना जरूरी होता है। जरूरी दस्तावेजों में पासपोर्ट की आधिकारिक कॉपी, कंपनी डॉक्युमेंट्स, प्रफेशनल लाइसेंस आदी जरूरी होते हैं। बिना नाम यानी केवल नंबर आईडी वाला खाता खोलने के लिए बैंक जाना जरूरी होता है। कालाधन रखने वाले लोग इसी नंबर अकाउंट को खुलवाना पसंद करते हैं। स्विस बैंकों में पर्सनल अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अलावा भी कई तरह खाते खोले जा सकते हैं।
कोई भी वयस्क यानी जिसकी उम्र 18 साल हो वह व्यक्ति यहां खाता खोल सकता है। खाता खोलते वक्त स्विस बैंक पूंजी के स्रोत की कड़ी पड़ताल करते हैं, जिसमें नेताओं आदि का खाता खोलते वक्त खास पड़ताल की जाती है। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक विदेशी बैंक में भारतीय साल में सवा लाख डॉलर तक जमा कर सकता हैं। कंपनियों के खातों पर फेमा कानून लागू होता है। लेन-देने में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को छूट दी जाती है। स्विजरलैंड के सबसे बड़े बैंक समूहों में शुमार यूबीएस का ऐप भी वेबसाइट पर मौजूद है, जिनसे खाता खोलने मदद ली जा सकती है। खाता धारक के नाम की जानकारी बैंक के कुछ ही चुनिंदा अधिकारियों के पास ही होती है।