6.2 करोड़ का कर्ज न चुकाने के लिए रजनीकांत की पत्नी ने बनाया बहाना, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को लोन न चुकाने पर फटकार लगाई। लता पर एक विज्ञापन एजेंसी का 6.2 करोड़ रुपये बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाए के भुगतान का आदेश दिया था, मगर तमिल सुपरस्टार की पत्नी ने इसका पालन नहीं किया।
अभिनेता की पत्नी लता मीडियोन ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी की डायरेक्टर हैं। उन्होंने बेंगलुरु की विज्ञापन कंपनी से 14.90 करोड़ रुपये का लोन दीपिका पादुकोण और रजनीकांत की फिल्म कोचडयां के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के लिए 2014 में लिया था। इस फिल्म को रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने निर्देशित किया था।
लता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें(लता) भुगतान देने का वचन देने का अधिकार नहीं है।इस पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से खेलने वालों को पसंद नहीं करते।पीठ ने कहा कि कुल मिलाकर बात यह है कि आपने भुगतान नहीं किया है, इस नाते कानून अपना काम करेगा।कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दस जुलाई को निर्धारित करते हुए कहा कि हम मामले को इसलिए पेंडिंग रखते हैं क्योंकि आपने भुगतान की बात कही है।