उत्तर प्रदेश में विवाहिता से सामूहिक बलात्कार के दो दोषियों को हुई 20-20 साल की कैद और जुर्माना

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की अदालत ने एक विवाहित युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप साबित होने पर दो दोषियों को बुधवार को 20-20 साल की सश्रम कैद और 10-10 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अदालती सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि 11 मई 2014 को बिंसड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत जा रही एक विवाहित युवती के साथ अतर्रा थाना क्षेत्र के तीन युवकों ने दुष्कर्म किया था।

इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम त्वरित न्यायालय (एफटीसी) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने आरोप सिद्ध होने पर बुधवार को विनोद यादव और संजय यादव को 20-20 साल के सश्रम कारावास और दोनों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी के नाबालिग होने की वजह से सुनवाई के लिए उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय हस्तांतरित की गई है। सूत्रों ने बताया कि दोनों दोषी जमानत पर थे, जिन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

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