ट्रेन के सफर में नहीं चला एयर कंडीशन तो ले सकते हैं रिफंड, जान लें पूरा नियम

भारतीय रेलवे ने वातानुकूलित सेवा यानी एसी के काम न करने पर यात्रियों को इसका पैसा लौटाने का प्रावधान रखा है लेकिन कम ही लोग इस बारे में जानते हैं। रेलवे यह पैसा आईआरसीटीसी रिफंड रूल के तहत वापस करता है। पहले यह जान लीजिए कि किस क्लास के टिकट पर कितना रिफंड मिलेगा। 1. अगर आपने एसी फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया है तो एसी न चलने पर क्लेम किए जाने पर एसी फर्ल्ट क्लास के किराये और फर्स्ट क्लास के किराये के बीच के अंतर का शुल्क वापस मिलेगा। 2. अगर टिकट एसी 2 या एसी 3 का है तो एसी 2 या एसी 3 का किराये और स्लीपर क्लास के किराये के बीच के अंतर का शुल्क दिया जाएगा। यह नियम मेल और एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों के लिए मान्य है। 3. एयी चेयर कार के मामले में यात्री को एसी चेयर कार का किराया और मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सेकेंड क्लास के किराए के बीच के अंतर का शुल्क दिया जाएगा। 4. एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट लिया है और एसी नहीं चलता है कि तो एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया और फर्स्ट क्लास के किराये के बीच का अंतर शुल्क दिया जाएगा।

ऐसे करना होगा अप्लाई: अगर आपने ई-टिकट लिया है तो गंतव्य तक ट्रेन के वास्तविक समय पर पहुंचने के बीस घंटे के भीतर ऑनलाइन टिकट जमा रसीद (टीडीआर) फाइल करना होगा। यात्री को यात्रा के दौरान टिकट स्टाफ या टिकट जांच कर्मचारी (टीटीई) के द्वारा जारी किया गए गार्ड सर्टिफिकेट (जीसी) और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) सर्टिफिकेट की मूल प्रति नीचे दिए गए पते पर भेजनी होंगी।

अगर यात्री के पास आई-टिकट है, तो ऊपर दिए गए पते पर यात्रा के समय टीटीई के द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र (जीसी/ ईएफटी) भेजना होगा।यात्री को ध्यान रखना होगा कि रेलवे (जीसी/ईएफटी) की मूल प्रति मिलने के बाद टीडीआर के माध्यम से रिफंड करेगा। क्लेम आईआरसीटीसी द्वारा संबंधित उसी रेलवे जोन को भेजा जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में ट्रेन गंतव्य आता है। रिफंड की राशि उसी खाते में जमा की जाएगी जिसके माध्यम से टिकट के लिए भुगतान किया गया था।

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