एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम को अदालत से मिली बड़ी राहत

एयरसेल-मैक्सिम मामले में मुसीबतों में घिरे पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पी. चिदंबरम की अंतरिम प्रोटेक्शन 7 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 7 अगस्त तक पी. चिदंबरम के खिलाफ कोई सख्त कारवाई नहीं की जा सकेगी। इससे पहले खबर आयी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम के बेटे और एयरसेल-मैक्सिस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बिजनेस के सिलसिले में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की यात्रा करने की इजाजत दे दी थी। बता दें कि पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम सह-आरोपी के तौर पर सीबीआई द्वारा एयरसेल-मैक्सिस मामले में 19 जुलाई को दाखिल की गई चार्जशीट में शामिल है। जिसके बाद पूर्व गृह मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है।

बता दें कि सीबीआई एयरसेल-मैक्सिस सौदे में इस बात की जांच कर रही है कि पी. चिदंबरम ने साल 2006 में वित्त मंत्री रहते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) को एक विदेशी फर्म का अप्रूवल करने की इजाजत दी थी। जबकि सिर्फ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर (CCEA) को ही ऐसा करने की इजाजत होती है। सीबीआई द्वारा एयरसेल-मैक्सिम की 3500 करोड़ की डील और आईएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपए के सौदे की जांच में भी पी. चिदंबरम का नाम सामने आया है।

इसके अलावा ईडी, एयरसेल-मैक्सिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले की भी जांच कर रही है, जिसमें पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से भी पूछताछ की गई है। हालांकि पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा 16 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। इन 16 लोगों में से कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं।

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