11 वर्षीय लड़की से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को अदलत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हरियाणा के हिसार की एक अदालत ने 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज ने पिछले साल हिसार के एक इलाके में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी पाए जाने के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने विक्रम पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इनमें से एक लाख रुपये पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिए जाने हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यहां एक किराये के घर में रहता था।
जाने क्या था मामला
पिछले साल 5 जुलाई को, आरोपी शख्स लड़की के घर में घुस आया था और उसके साथ बलात्कार किया था। उस वक्त वह अकेली थी और उसके माता-पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। लड़की ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी ने इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। उसने माता-पिता को अपनीबीती सुनाई, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।