चार साल पहले हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में छह दोषियों को मिला आजीवन कारावास

रतलाम में चार साल पहले हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता कपिल राठौड़ और उसके कर्मचारी पुखराज की हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश राव पंवार ने आज बताया कि रतलाम के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह ने बजरंग दल के कार्यकर्ता कपिल राठौड़ और उसके कर्मचारी पुखराज की हत्या के मामले में कल हैदर शैरानी, रिजवान शैरानी, मुसैफ शैरानी, नासिर, जाहिद मोहम्मद और याहया शैरानी को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले में एक अन्य दोषी को भादंवि की धारा 201 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गयी जबकि इसी मामले में एक आरोपी सैफुल्ला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। पंवार ने बताया कि चार वर्ष पूर्व 27 सितम्बर 2014 को अज्ञात लोगों द्वारा नगर निगम में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेत्री यास्मीन शैरानी पर गोलीबारी की घटना के बाद शहर में तनाव व्याप्त हो गया था और शहर बन्द हो गया था।

इसी दौरान आरोपियों ने बस स्टैण्ड पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ता कपिल राठौड़ की दुकान पर हमला कर दिया था। आरोपियों ने कपिल पर कई गोलियां दागी थीं और दुकान पर काम करने वाले युवक पुखराज पर छुरे से वार किया था। कपिल के छोटे भाई विक्रम को भी गोलियां लगी थीं। इस हमले में कपिल और पुखराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि विक्रम गंभीर रुप से घायल हो गया था।

इस हत्याकाण्ड के बाद पूरे शहर में व्याप्त तनाव के चलते कर्फ्यू लगाया गया था।अदालत के फैसले के बाद दोनों पक्षों ने उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। पंवार ने बताया कि दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए अपील दायर की जाएगी।

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