काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को विदेश जाने के लिए हर बार लेनी होगी अदालत की इजाजत

काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को झटका देते हुए जोधपुर की एक अदालत ने आदेश दिया है कि सलमान खान को विदेश जाने के लिए हर बार कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने 5 साल की सजा सुनायी है। इस मामले में सलमान खान के साथ ही अन्य बॉलीवुड सितारे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी आरोपी थे, लेकिन अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए इन सभी को बरी कर दिया था।

दरअसल सलमान को फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में कई बार विदेश यात्राएं करनी होती हैं। ऐसे में अदालत के नए आदेश से सलमान खान की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। बता दें कि जोधपुर के कांकाणी गांव में सलमान खान ने 2 काले हिरणों का शिकार किया था। जिसके खिलाफ राजस्थान का बिश्नोई समाज अदालत चला गया था। दरअसल बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण उनकी आस्था से जुड़ा होता है। यही वजह है कि बिश्नोई समाज ने इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।

उल्लेखनीय है कि साल 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान के खिलाफ 4 मामले दर्ज हुए थे। पहला मामला 27 सितंबर, 1998 में हिरण के शिकार का है, जिसमें साल 2006 में सीजेएम कोर्ट ने सलमान को एक साल की सजा सुनायी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया था। दूसरा मामला 28 सितंबर, 1998 को 2 अन्य हिरण के शिकार का है। सीजेएम कोर्ट ने 2006 में सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनायी। हाईकोर्ट से इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया गया। तीसरा मामला आर्म्स एक्ट का था, इस मामले में भी सलमान खान बरी हो गए थे। चौथा मामला 1-2 अक्टूबर, 1998 को काले हिरण के शिकार का है, जिसमें सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने 5 साल की सजा सुनायी है। अब जोधपुर अदालत के नए आदेश से सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *