पड़ोसी की बेनामी संपत्ति के बारे में बताएं, 15 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये घर ले जाएं

केंद्र सरकार लोगों की बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए एक अलग ही योजना बना रही है। जो भी व्यक्ति बेनामी संपत्ति का ब्यौरा जांच एजंसियों को देगा उसे इनाम में एक करोड़ रुपए दिए जानी की तैयारी चल रही हैं। इस योजना को अगले महीने से लागू किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप बेनामी संपत्ति रखने वाले या इस प्रकार की संपत्ति का सौदा करने वालों की सूचना देते हैं तो आप एक करोड़ रुपए इनाम पाकर अमीर बन सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के अधिकारी जो कि इस नीति को बनाने का हिस्सा है उन्होंने कहा कि पहचान छुपाए जाने की शर्त पर बेनामी संपत्ति का ब्यौरा देने वाले को कम से कम 15 लाख और ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ रुपए दिया जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा किसी भी परिस्थिति में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम सामने नहीं लाया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि प्रावधान की कमी के कारण पिछले साल बेनामी संपत्ति को लेकर कानून शुरु किया गया था। बेनामी संपत्ति का ब्यौरा देने वाले व्यक्ति को इनाम देना प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और राजस्व खुफिया निदेशालय के लिए सामान्य बात है। इस ऑपरेशन के प्रभावी तरीके के बारे में बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि आयकर विभाग और प्रशासन दोनों के लिए ही बेनामी संपत्ति का पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है।

एएनआई के अनुसार सीबीडीटी के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि अगर हम मुखबिरों की मदद लेते हैं तो इस ऑपरेशन में आसानी और तेजी से कामयाबी हाथ लग सकती है। अगर हम मुखबिरों को इनाम में अच्छी राशि देते हैं तो देशभर में बेनामी संपत्ति रखने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। एक बार इस नीति को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमति मिल जाती है तो सीबीडीटी इसे जल्द ही लागू कर देगी।

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