नेशनल हेराल्‍ड हाउस होगा जब्‍त? केंद्र ने शुरू की कार्रवाई

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नेशनल हेराल्ड अब मुसीबत में है। आयकर विभाग ने नेशनल हेराल्ड पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया है। लेकिन इस जुर्माने के बाद इस अखबार की संचालक यंग इंडिया कंपनी के मुख्यालय पर भी जब्ती का खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में कंपनी को नोटिस जारी करके इमारत खाली करने के लिए कहा है। मंत्रालय के नोटिस से यंग इंडिया के हिस्‍सेदारों कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

दरअसल शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल हेराल्ड को राजधानी नई दिल्ली के आईटीओ स्थित प्रेस एंक्लेव में हेराल्ड हाउस का आवंटन किया था। ये आवंटन कम लागत पर समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए किया गया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कोर्ट में अर्जी के बाद शहरी विकास मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए कमिटी गठित की थी। सूत्रों के मुताबिक, कमिटी ने रिपोर्ट दी कि वहां पर पिछले 10 सालों से समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। ये आवंटन नियमों के उल्लंघन का मामला है।

जांच में यह भी पाया गया कि पिछले आठ सालों से ​इमारत के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया ने उसे किराए पर दे रखा है। यंग इंडिया को सिर्फ किराए से प्रतिमाह 80 लाख रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हो रही है। बिल्डिंग के दो फ्लोर पासपोर्ट सेवा केंद्र को दिए गए हैं। इसी आधार पर आईटी विभाग ने करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है।

दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के मुताबिक, दो महीने पहले मंत्रालय के आला अफसरों ने नेशनल हेराल्ड हाउस का मुआयना किया था। पाया गया कि बीते 10 सालों से इस इमारत से कोई अखबार नहीं प्रकाशित किया गया है । हेराल्ड हाऊस के लिए साल 1950 में बहुत ही रियायती दर पर समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए जमीन का आवंटन पट्टे पर किया गया था। प्रेस एंक्लेव के बाबत अन्य मीडिया संगठनों को भी जमीन का आवंटन किया गया था।

इसी तर्ज पर देश के कई राज्यों के बड़े शहरों में नेशनल हेराल्ड को बेहद सस्ती दरों पर जमीनों का पट्टा दे दिया गया। इन शहरों में लखनऊ, पटना, मुंबई, पंचकुला, भोपाल और इंदौर शामिल हैं। इन सभी मामलों की जांच विभिन्न राज्यों में वहां की सरकारें अपने स्तर पर कर रही हैं। वैसे बता दें कि यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल 76 फीसद हिस्सेदारी है।

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहा है। स्वामी इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए थे। इसके बाद लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।

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