श्रमिकों को मिलेगा फायदा, ‘केंद्र की न्यूनतम मजदूरी योजना अपनाएगी सरकार’

दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी योजना को अपनाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इस मुद्दे पर गुरुवार को मंत्री ने श्रमिक संघों से मुलाकात की। सचिवालय में श्रमिक संघों के साथ बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि अप्रैल में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई न्यूनतम मजदूरी की योजना में दिल्ली सरकार की योजना से ज्यादा मजदूरी देने का प्रावधान है। केंद्र की योजना के तहत कौशल युक्त श्रमिकों को प्रति माह करीब 17,498 रुपए मिलेगा, जबकि दिल्ली सरकार की योजना के तहत 16,858 मिलता।

वहीं बिना कौशल के श्रमिकों को केंद्र सरकार की योजना में 14,378 रुपए मिलेगा जबकि दिल्ली सरकार के तहत 13,896 रुपए मिलते हैं। वहीं अर्द्ध कौशल युक्त श्रमिकों को केंद्र सरकार की योजना के तहत 15,296 रुपए मिलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार की योजना के तहत 15,192 मिल रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर इस साल मार्च में जारी अधिसूचना को दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते शनिवार निरस्त कर दिया था।

कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार द्वारा मुद्दे पर कमेटी के गठन को दोषपूर्ण बताया था। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले पर पहले की अपेक्षा दोगुने प्रतिनिधियों के साथ कमेटी का गठन करेगी। कमेटी गठन करने और योजना को अंतिम रूप देने के बाद इसे दो महीने के लिए लागू किया जाएगा और इस पर लोगों की राय ली जाएगी। गोपाल राय ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने का संकेत दिया था। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए राय ने कहा कि वह 14 अगस्त को श्रमिक संघों के साथ दोबारा बैठक करेंगे।

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