कब्र में जाने तक अनुच्छेद 35-A में बदलाव के खिलाफ लड़ूंगा- बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला
नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार (11 अगस्त) को कहा कि वह अनुच्छेद 35-A में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वह कब्र में जाने तक अनुच्छेद 35-A में बदलाव के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “वो हमें सिर्फ विवादों में उलझाना चाहते हैं, वो इसे बदल नहीं सकते हैं…संवैधानिक पीठ दो बार इस बात को कह चुकी है…जब तक कि मैं अपने कब्र में नहीं चला जाता हूं मैं उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा।”
फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इस संवैधानिक प्रावधान को हटाया गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। बता दें जम्मू कश्मीर की जनता को विशेषाधिकार देने वाला अनुच्छेद 35-ए फिलहाल उच्चतम न्यायालय में कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है। अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मैं आखिरी सांस तक उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा।’’ एनसी नेता ने कहा, ‘‘उन्हें केवल कश्मीर याद आता है, हिमाचल, अरुणाचल और नगालैंड नहीं।’’ जब अब्दुल्ला से पूछा गया कि अनुच्छेद 35ए समाप्त होने पर वह कश्मीर में कैसे हालात का पूर्वानुमान लगाते हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘आप खुद ही देखेंगे। फिर दिल्ली भी इसे देखेगी और इसे संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।’’ श्रीनगर लोकसभा से सदस्य अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 35ए को कोई छू नहीं सकता। संविधान पीठ पहले ही दो बार यह कह चुकी है। मुझे नहीं पता कि वे हर बार इस जख्म को क्यों खरोंचते हैं।
We won’t allow any changes in article 35A, They only want to strangle us in problems. They can’t change it, the constitutional bench has already told this 2 times, till I don’t go down in my grave I will fight against them: Former #JammuAndKashmir Chief Minister Farooq Abdullah pic.twitter.com/M1bvy4kiTm
— ANI (@ANI) August 11, 2018
फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि हमलोग 35 ए के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमलोगों ने एक बढ़िया वकील किया है, हमलोग ये सुनिश्तिक करेंगे कि इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाए, हमलोगों ने 35-ए के लिए हमेशा से संघर्ष किया है, मुझे नहीं पता वे लोग हर वक्त इसे क्यों उठाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35 ए की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई थी, अब इस पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।