अखिलेश यादव के होटल पर कोर्ट ने लगाई रोक, पूछा- हाई सिक्‍योरिटी जोन में निर्माण कैसे?

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लखनऊ के पॉश इलाके में होटल खोलने के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता दिख रहा है। प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है और हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए होटल निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा उपलबध कराने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार से पूछा कि हाई सिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत कैसे दी गई? अब 5 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 1ए विक्रमादित्य मार्ग पर 2005 में उज्जवला रामनाथ नामक महिला से 39 लाख रुपये में जमीन खरीदी थी। अभी यह इलाका लखनऊ का पॉश इलाका है। इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। अब वे इस पर होटल बनाना चाहते हैं। इसका नक्शा पास कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से परमिशन मांगी थी, जो अभी टाउन प्लानर के पास पेंडिंग है। पहली बार जो नक्शा दिया गया था, उसपर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने दोबारा संशोधित नक्शा जमा किया है।

बता दें कि जिस जगह में होटल बनना है उसके बगल में ही मुख्यमंत्री आवास है। यह हाई सिक्योरिटी जोन है। हाई सिक्योरिटी जोन में बनने वाले इस होटल के निर्माण पर रोक लगाने को लेकर अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने 17 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी पत्नी व सांसद डिंपल यादव समेत 13 लोगों को पार्टी बनाया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी अरोप लगाया है कि उनके उपर याचिका को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने याचिका दायर करने के बाद अपनी जान पर खतरा बताया। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल होटल निर्माण पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं।

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