कोलकाता में महिला ने लगाया था बेटी के यौन शोषण का झूठा आरोप, कोर्ट ने दी दो महीने की जेल
कोलकाता की सिटी कोर्ट ने यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाने पर एक महिला को दो महीना कारावास की सजा सुनवाई है। महिला पर आरोप था कि उसने स्थानीय नाई (बाल काटने वाला) पर बेटी संग यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। इस हफ्ते के शुरू में मामले में गवाहों की जांच के दौरान महिला ने स्वीकार किया कि उसने POCSO एक्ट के तहत नाई पर झूठा आरोप लगाया था। इस मामले में महिला ने इस साल जून में शख्स के खिलाफ फूलबागान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तब आरोप लगाया कि बाल काटने के दौरान नाई ने उसकी आठ वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। महिला की शिकायत के तुरंत बाद चालीस वर्षीय शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शख्स तब से अत बक पुलिस हिरासत में रहा।.
ट्रायल के दौरान महिला से गवाह के रूप में जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शख्स के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। ये जानकारी सरकारी पक्ष के वकील विवेक शर्मा ने दी है। विवेक शर्मा ने बताया कि महिला ने यह नहीं बताया कि उसने शख्स के खिलाफ जूठे आरोप क्यों लगाए। महिला द्वारा झूठे आरोपों का सच सामने आने के बाद कोर्ट ने आरोपी बनाए शख्स को बरी कर दिया और पुलिस को उसे रिहा करने के निर्देश दिए।
सरकारी पक्ष के वकील के मुताबिक पोक्सो एक्ट के तहत किसी पर झूठे आरोप लगाने पर छह महीने तक सजा देने का प्रावधान है। कोर्ट के फैसले के बाद महिला को तुरंत हिरासत में लिया गया है और सुधार गृह भेज दिया गया है।