14 साल की बच्ची का गैंगरेप के बाद हत्या करने के एक आरोपी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा, डुसने का मामला मामला विचाराधीन


मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने और फिर उस लड़की को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को स्थानीय अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत दी है. जल जाने के कारण इस मामले में पीड़ित लड़की ने सात दिन बाद दम तोड़ दिया था.

इस मामले में दूसरा आरोपी नाबालिग है, जिसके खिलाफ मामला विचाराधीन है।

मीडीया रिपोर्ट के अनुसार प्रथम अपर सत्र न्यायालय बीना के न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में देवल गांव निवासी रब्बू उर्फ सर्वेश सेन (22) को मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि अबोध बालिकाओं के साथ दुराचार करने वालों को समाज में जीवित रहने का अधिकार नहीं है। लोक अभियोजक राजेन्द्र कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों ने इस बालिका के साथ 7 दिसंबर, 2017 को रात करीब 8: 30 बजे बीना के ग्राम देवल में उसी के घर में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया था। मामले की विवेचना 21 दिन में पूर्ण कर 28 दिसंबर, 2017 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर आज फैसला आया है।

भानगढ़ थाने की 14 वर्षीय नाबालिग को देवल गांव में सर्वेश सेन ने अपनी हवस का शिकार बनाया था. इस घटना के साक्ष्य छुपाने के लिए उसने लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी. इसके बाद नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया. जहां 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी.

एमडी अवस्थी ने बताया कि इस मामले में भानगढ़ पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायालय के जज आलोक मिश्रा ने आरोपी रब्बू उर्फ सर्वेश सेन को मौत की सजा सुनाई है.

पीड़िता के परिवार वालों ने इसे उनकी बेटी के साथ इंसाफ करार दिया है. पॉक्सो एक्ट में बदलाव होने के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बलात्कारियों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.

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