जम्मू-कश्मीर: फारूख अब्दुल्ला की पार्टी के कार्यक्रम में लगे ‘आजादी’ के नारे, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक रैली के दौरान ‘आजादी’ समर्थक नारे लगाने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। ये रैली जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के नेतृत्व में संविधान की धारा 35-A के पक्ष में बुलाई गई थी। पुलिस के मुताबिक बीते सोमवार को JKNC विधायक जावेद अहमद राणा के नेतृत्व में जिले की मेंधर तहसील में धारा 35-A मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के खिलाफ एक दिन के प्रदर्शन का आयोजन किया गया। JKNC प्रमुख फारूख अब्दुल्ला हैं, वह पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। धारा 35-A जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देती है। इसके मुताबिक राज्य के बाहर का कोई शख्स यहां जमीन नहीं खरीद सकता, किसी महिला से शादी नहीं कर सकता। अगर कोई महिला राज्य के बाहर किसी शख्स से विवाह करती है तो कश्मीर से उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक धारा 35-A के समर्थन में जब लोग इकट्ठा हुए तो कुछ अज्ञात लोगों ने आजादी समर्थक नारे लगाए। इस मामले में रनबीर पैनल कोड की धारा 124A (राजद्रोह) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत एक केस दर्ज किया गया है। ये केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि ऐसा दूसरी बार है जब पुंछ जिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया हो। ऐसा एक केस 6 अगस्त को गुरसाई पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस दौरान भी कुछ लोगों ने धारा 35-A के पक्ष में आजादी समर्थक नारे लगाए।

गौरतलब है कि धारा 35-A को हटाए जाने संबंधी अफवाहों के बाद कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की कई घटनाएं हुईं हैं जिनमें कम से कम 12 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार देने वाली धारा 35-A को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई है।

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