मोबाइल के आइएमईआइ से छेड़छाड़ पर तीन साल की जेल!
सरकार ने मोबाइल के आइएमईआइ नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की थी। इस कदम से फर्जी आइएमईआइ नंबर से जुड़े मुद्दों पर काबू पाने व खोए मोबाइल फोनों का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अधिसूचना में कहा गया कि किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आइएमईआइ) नंबर में जान-बूझकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है। नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है। ये नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा सात व धारा 25 के संयोजन से बनाया गया है। इस बीच एक नई प्रणाली भी लागू हो रही है जिसके तहत चोरी हुए मोबाइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी। भले ही उसके सिम या आइएमईआइ नंबर को बदल दिया जाए।