रिजर्व बैंक ने तीन सरकारी बैंकों पर लगाया एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना
भारत के केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 सरकारी बैंकों पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकों पर घोटालों को समय पर ना पकड़ पाने और उसकी रिपोर्ट ना करने के चलते लगाया गया है। जिन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है, उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया , बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम शामिल है। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकों पर Master Circular on Fraud -Classification and Reporting issued by RBI में दिए निर्देशों का उल्लंघन करने के चलते जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने दोषी ठहराए गए बैंकों को भेजे एक पत्र में कहा है कि “रिजर्व बैंक इन बैंकों को सलाह देता है कि वह एक-एक करोड़ रुपए Violation of RBI guidlines on Frauds-Classification and Reporting के तहत जुर्माने के तौर पर जमा कराएं। बता दें कि इससे पहले बीते जून में भी आरबीआई ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना बैंक पर मास्टर डायरेक्शन ऑन इश्यू एंड प्राइसिंग ऑफ शेयर्स के निर्देशों के उल्लंघन के चलते लगाया गया था।
वहीं एक अन्य खबर के अनुसार, शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में भी बदलाव किया है। केन्द्रीय बैंक द्वारा 2000 और 200 रुपए और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक की देशभर में स्थित कार्यालयों और मनोनीत बैंक शाखाओं द्वारा कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं। नोट की स्थिति के आधार पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकेगा। नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।